अब 21 नहीं 33 वर्ष की उम्र तक मिलेगा रेलकर्मियों के बच्चों को प्रिविलेज पास

रेलवे मंत्रालय ने अपने
कर्मचारियों के बेटों को
33 साल तक की उम्र तक
रेलवे प्रिविलेज पास देने का
फैसला लिया है। इससे पहले
रेलकर्मियों के बेटों को रेलवे
पास निर्गत करने के लिए उम्र
सीमा 21 वर्ष निर्धारित थी। जब
कि बेटियों को शादी ना होने
अथवा माता-पिता पर निर्भर
होने तक यह सुविधा मिलती
है। मिली जानकारी के मुताबिक
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्वनी
लोहानी के आदेश के बाद सभी
रेलवे जोन के रेल महाप्रबंधक
एवं सभी रेल मंडल के
डीआरएम तक को निर्देश जारी
कर दिया गया है।
रेलवे ने करीब 22 साल बाद इस नियम में संशोधन करते
हुए यह फैसला लिया है कि रेलकर्मियों के बेटों को 35
साल उम्र तक रेलवे पास दी जाएगी। रेलवे बोर्ड का तर्क
है कि रेल कर्मियों के बेटे को नौकरी के इंटरव्यू अथवा
लिखित परीक्षा के लिए अन्य शहरों में जाने के लिए रेलवे
पास के लिए उम्र सीमा पार कर जाने के बाद उन्हें काफी
परेशानियों का सामना करना पड़ता था। 21 वर्ष की उम्र
पार कर जाने के बाद विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा अथवा
साक्षात्कार के दौरान रेल टिकट लेकर सफर करना
पड़ता था। इसको लेकर रेल कर्मचारियों द्वारा लंबे समय
से मांग उठाई जा रही थी। भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय
कोषाध्यक्ष भानु प्रताप पाठक एवं पूर्वी रेलवे कर्मचारी
संघ के संगठन सचिव ने कहा कि रेलवे बोर्ड द्वारा लिया
गया फैसला रेल कर्मियों के हितों से जुड़ा हुआ है। इससे
रेलकर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी। उनका संगठन लगातार
इन मांगों को उठा रहे थे। केंद्र सरकार द्वारा रेल कर्मियों
से जुड़े कई अन्य मांगो पर भी विचार कर रहा है।

न्याय को लेकर दर-दर भटक रहे फरियादीमुलसराय चन्दौली। मुगलसराय तहसील क्षेत्र के कैथा उर्फ टड़िया निवासी रामभरोस यादव रास्ते को लेकर दर-दर भटक रहा है। जबकि गांव के ही दबंगों द्वारा जबरी चकरोड को कब्ज कर लिए उसके लिए पिड़ित जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीदार, थाना दिवस, तहसील दिवस, सम्पूर्ण समाधान दिवस जैसे अति महत्वपूर्ण जगहां पर फरियाद लगाई लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि आज तक कोई भी अधिकारी मौके पर जाकर सच्चाई जानने का प्रयास नही किया। जबकि पिड़ित माननीय उचच न्यायालय में भी गुहार लगाया जहा से अविलम्ब रास्तो खली कराये जाने का आदेश पारित हुआ लेकिन जनपदस्तरीय अधिकारी माननीय न्याय उच्च न्यायालय के आदेश को धता कर चुप्पी साधे हुए है। जिससे आवागमन करने वाले हलकान हो रहे है। जहॉ एक तरफ सराकर फरियादियों की फरियाद के लिए तरह-तरह के हत्कण्ड़े अपना रही है लेकिन मातहत कानो में तेल डालकर अनजान बने हुए है। वही पिड़ित ने शुक्रवार को जिलाधिकरी महोदय के यह एक फिर प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाया अब देखना यह है कि आगे क्या होता है।

प्राचीन हनुमान मंदिर के पास चल रही मांस की दुकान बंद

पंडित दीनदयाल नगर के ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर में स्थित प्राचीन हनुमान जी के मंदिर के ठीक बगल में पिछले ढाई महीने से बूचड़खाना एवं मांस की दुकान संचालित हो रही थी। इस मामले की जानकारी मिलने पर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय ग्रामवासियों के साथ मिलकर प्रकरण को गंभीरता से उठाया और दुल्हीपुर चौकी को सूचना दी।

सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी अपने एक कांस्टेबल के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के बाद पुलिस ने दुकान मालिक को तुरंत दुकान बंद करने का आदेश दिया।

स्थानीय ग्रामीणों एवं विश्व हिंदू परिषद–बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई का स्वागत किया और कहा कि धार्मिक स्थलों की मर्यादा का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। ग्रामीणों ने प्रशासन से यह भी मांग की कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए स्थायी कदम उठाए जाएं।