एल्युमिनियम फॉस्फाइड आम जनता को न बेचा जाए: जिला कृषि अधिकारी ने जारी की चेतावनी, प्रतिबंधित कीटनाशक पर नियम

एल्युमिनियम फॉस्फाइड आम जनता को न बेचा जाए: जिला कृषि अधिकारी ने जारी की चेतावनी, प्रतिबंधित कीटनाशक पर नियम

चंदौली/दिनांक 02 फरवरी 2026

जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि एल्युमिनियम फॉस्फाइड एक पंजीकृत कीटनाशक है जो “प्रतिबंधित कीटनाशकों” की श्रेणी में आता है जिसके कारण सार्वजनिक जोखिम को रोकने के लिए इसकी बिक्री और उपयोग विशिष्ट कानूनी शर्तों के अधीन है। इसके अलावा कीटनाशी नियम 1971 के नियम 19 में विशेष रूप से वर्णित है कि इसके पैकिंग पर “चमकीला लाल” लेबल लगाना अनिवार्य है जो इसे “अत्यंत विषैला” (श्रेणी) दर्शाता है। लेबल पर अनिवार्य चेतावनियाँ, विषैलेपन के लक्षण और प्राथमिक उपचार के उपाय शामिल होने चाहिए। रिकॉर्ड के अनुसार इसका कोई विशिष्ट विषनाशक भी उपलब्ध नहीं है और विषैलेपन की स्थिति में केवल लक्षणात्मक और सहायक चिकित्सा ही प्रदान की जानी चाहिए ।

 

इसके अतिरिक्त कीटनाशक नियम 1971 का नियम 41 यह प्रावधान करता है कि निर्माताओं और वितरकों को उन परिसरों में पर्याप्त मात्रा में विषनाशक और प्राथमिक उपचार की दवाएं रखनी चाहिए जहां कीटनाशकों का भंडारण किया जाता है जिनकी आवश्यकता साँस लेने, त्वचा के संपर्क, निगलने आदि से उत्पन्न विषाक्तता के मामलों के उपचार के लिए हो सकती है।

 

उपरोक्त के मद्देनजर यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि एल्युमिनियम फॉस्फाइड एक विषैला रसायन है और यदि इसका उपयोग लेबल और लीफलेट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार नहीं किया जाता है तो ये मनुष्यों और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

 

एल्युमिनियम फॉस्फाइड (एएलपी) खुदरा विक्रेताओं/डीलरों और निर्माताओं द्वारा अनाधिकृत व्यक्तियों या आम जनता को न बेचा जाए क्योंकि यह एक प्रतिबंधित उपयोग वाला कीटनाशक है जिसका उपयोग केवल सरकारी एजेंसियों या अधिकृत कीट नियंत्रण ऑपरेटरों (पीसीओ) द्वारा किया जाना है और यह सुनिश्चित करें कि कीटनाशक नियम 1971 के नियम 41 का अनुपालन हो और कीटनाशक अधिनियम 1968 का उल्लंघन पाए जाने पर ऐसे डीलरों/खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सभी हितधारकों के मार्गदर्शन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने भारतीय मानक आईएस 4015.1998 प्रकाशित किया है।

विश्व हिंदू परिषद की मानस नगर खंड समिति का गठन सम्पन्न
रंजीत योगी एवं तुषार जी की विशेष उपस्थिति, संजय रस्तोगी ने किया मार्गदर्शन

पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, 27 जुलाई।
विश्व हिंदू परिषद की नगर इकाई द्वारा आज पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित मानस नगर खंड में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खंड समिति का विधिवत गठन सम्पन्न हुआ।

बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पदाधिकारियों ने की और सर्वसम्मति से निम्नलिखित दायित्वों की घोषणा की गई—

खंड अध्यक्ष – श्री दिनेश ओझा

खंड मंत्री – श्री शशिकांत

सत्संग प्रमुख – श्री संदीप तिवारी

सह सत्संग प्रमुख – श्री अविनाश कुमार

बजरंग दल संयोजक – श्री आदित्य तिवारी

बजरंग दल सह संयोजक – श्री अमित कुमार

खंड सुरक्षा प्रमुख – श्री राजन पांडे

खंडवा सुरक्षा प्रमुख – श्री उमेश कुमार

गौ सेवा प्रमुख – श्री राकेश तिवारी

सह गौ सेवा प्रमुख – श्री बबलू सिंह एवं श्री विष्णुकांत उपाध्याय


इस अवसर पर मानस नगर खंड से जुड़े समर्पित स्वयंसेवक एवं पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री श्री रंजीत योगी जी एवं नगर सह मंत्री श्री तुषार जी ने विशेष रूप से सहभागिता की। दोनों वरिष्ठ पदाधिकारियों ने नवगठित समिति को शुभकामनाएं दीं तथा संगठनात्मक दिशा में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

बैठक में उपस्थित जिला प्रचार प्रसार प्रमुख श्री संजय रस्तोगी ने संगठन की भूमिका, कार्यपद्धति एवं हिंदू समाज के सशक्तिकरण में इसकी अहमियत पर विस्तार से विचार रखे।

इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि यह गठन सेवा, संस्कार और संगठन की भावना को मजबूत करेगा तथा क्षेत्र में विहिप के कार्यों को नई ऊर्जा प्रदान करेगा।

नियामताबाद ब्लॉक के अंतर्गत कठौरी गांव की रहने वाली अनन्या शर्मा पुत्री प्रदीप कुमार शर्मा को जिला पोषण समिति के तहत आयोजित कार्यक्रम (100दिन) में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने से महज 6वर्ष की उम्र में जिलाधिकारी श्री चंद्रमोहन गर्ग जी के द्वारा सर्टिफिकेट, उपहार और सम्मान प्राप्त हुआ साथ में उनके बाबा श्री बालकिशन जी(अध्यापक), आंगनबाड़ी मंजू देवी, अभिषेक कुमार, विकाश कुमार इत्यादि लोग मौजूद रहे l